म्यूचुअल फंड पर बड़ी खबर, SEBI द्वारा नया नियम लागू

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म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से सेबी द्वारा नया नियम लागू किया जायेगा, दरअसल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डिजिलॉकर (DigiLocker) को म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट की जानकारी स्टोर करने की अनुमति दी है.

म्यूचुअल फंड और डिजिलॉकर लिंक होने से फायदा

अगर दस्तावेज भौतिक रुप में ना होकर डिजिट रुप में हो जायेगा तो स्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने जैसी दिक्क़ते नहीं होगी, निवेशक अपने दस्तावेजों को डिजिटली रुप से सुरक्षित कर पायेंगें वह भी सरकार की मान्यता के साथ, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या, दावा न किये गए निवेशों (Unclaimed Investments) की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी.

नामांकन (Nomination) सुविधा

  • निवेशक डिजिलॉकर में नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं.
  • मृत्यु के बाद, नामांकित व्यक्ति को संपत्तियों की जानकारी मिलेगी
  • यदि नामांकित व्यक्ति के पास पहले से डीमैट या म्यूचुअल फंड खाता है, तो वह संपत्ति हस्तांतरण शुरू कर सकता है.

प्रबंधन होगा आसान

24/7 एक्सेस: निवेशक कभी भी अपने पोर्टफोलियो की स्थिति देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से साझा कर सकते हैं.

स्मार्ट मॉनिटरिंग: डिजिलॉकर निवेशों की निगरानी को सरल बनाता है, जिससे फंड मैनेजमेंट बिना किसी झंझट के हो सकता है.

SEBI की सलाह: निवेश की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए SEBI ने डिजिलॉकर का उपयोग और नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सिफारिश की है.

अभी करें अपडेट! यदि आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो अपना डिजिलॉकर अकाउंट जल्द अपडेट करें और इस स्मार्ट सुविधा का लाभ उठाएं!

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